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NOTA पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नेशनलNOTA पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया, जिसमें इस आशय के नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर NOTA (none of the above) को बहुमत मिलता है, तो विशेष निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव को रद्द घोषित कर दिया जाएगा।

याचिका में यह कहते हुए नियम बनाने की भी मांग की गई है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को पांच साल की अवधि के लिए सभी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए और नोटा को “काल्पनिक उम्मीदवार” के रूप में उचित और कुशल रिपोर्टिंग/प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा।

भारत में, यदि कोई मतदाता किसी विशेष चुनाव में लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को अपना समर्थन देना चाहता है, तो उसके पास नोटा का चयन करने का विकल्प होता है। यह विकल्प मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सूचीबद्ध सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की शक्ति देता है।

इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) के साथ EVM का उपयोग करके डाले गए वोटों के पूर्ण सत्यापन की मांग करने वाली सभी पिटीशंस को ठुकरा दिया। यह मानते हुए कि “लोकतंत्र सभी संस्थानों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाने का प्रयास करने के बारे में है”, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दो सहमत फैसले दिए और मामले में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें मतपत्र पर वापस जाने की मांग भी शामिल थी।

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