UP News: योगी सरकार ने यूपी में पिछले पांच में हुए सभी प्रकार के ट्रैफिक चालान को निरस्त कर दिया है। यह जानकारी परिवहन विभाग से मिली है। परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने इसके लिए प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा है कि न्यायालय में उपसमित वादों की सूची प्राप्त कर चालानों को पोर्टल से खत्म किया जाए। यूपी सरकार के इस निर्णय से लाखों वाहन मालिकों केा राहत मिली है।
निजी और कामर्शियल वाहन स्वामियों को राहत
योगी सरकार ने इस निर्णय से प्रदेश के निजी और कामर्शियल वाहन स्वामियों को राहत मिली है। योगी सरकार ने यूपी में लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान नहीं करने वाले मालिकों को छूट देते हुए चालान निरस्त कर दिया है। सीएम योगी के फैसले से प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों को राहत मिली है। यह उन वाहन मालिकों और वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है जिनके ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में अलग—अलग चालान काटे गए थे।
एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के बीच चालान खत्म
योगी सरकार के इस आदेश का लाभ उन वाहन चालकों और वाहन मालिकों केा मिलेगा जिनके चालान यूपी में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच चालान काटे गए हैं। इन लोगों के ऐसे सभी चालान निरस्त कर दिए गए हैं। इसी के साथ जो चालान विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। यह सभी वाहनों पर लागू होगा हैं।
संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश
परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने प्रदेश के सभी जिलों के संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट में उपसमित वादों की सूची प्राप्त कर इन चालानों को खत्म कर दिया जाए। यूपी सरकार के इस कदम से बड़ी राहत मिलेगी। शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेजे गए हैं। आदेश में कहा है कि कोर्ट में लंबित चालान की सूची प्राप्त कर ई चालान पोर्टल से भी इनको हटा दिया जाए।
आदेश के अनुसार, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि के बीच काटे गए वाहन चालानों को खत्म किया जाएगा। परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से व्यवस्था लागू की है। जिसमें पांच साल पुराने सभी लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं। बता दें नोएडा में किसान इस तरह के चालान निरस्त करने की मांग को लेकर धरने पर हैं। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के चालान माफ गए हैं।
घर बैठे भर सकेंंगे आनलाइन ट्रैफिक चालान
इस अवधि के बाद वाले वाहन चालक घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकेंगे। यूपी ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर होना चाहिए। खास बात है कि गलत चालान पर पोर्टल पर ही शिकायत कर सकते हैं।