ITR Verification: ITR भरने के बाद नहीं किया ये काम तो कैसिल होगी रिटर्न, लगेगा 5,000 रुपए जुर्माना

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ITR Verification: आईटीआर भरने के बाद उसको वेरीफाई करना भी जरूरी हो गया है। अगर रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आईटीआर रिटर्न कैसिंल हो सकती है। इसीलिए आयकर विभाग करदाता को हर रोज रिटर्न वेरीफाई करने के लिए मैसेज के माध्यम से अलर्ट भी भेज रहे हैं। हालांकि रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। जिन लोगों ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है। वो करदाता किस प्रकार से अपना आईटीआर रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं? यहां पर जाने। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि वह जल्दी से जल्दी अपना आईटीआर वेरीफाई कर दें। अगर वह ऐसा नहीं करते तो 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। बिना कोई पेनल्टी के रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 थी। अगर किसी आयकर दाता ने अभी तक भी अपना आयकर रिटर्न फाइल(Income Tax Return) नहीं किया है तो वह 31 दिसंबर 2023 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

टैक्सपेयर्स को रिटर्न वेरीफाई करना जरूरी

आईटीआर रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्सपेयर्स को रिटर्न वेरीफाई करना जरूरी है। अगर आयकर दाता रिटर्न फाइल करने के बाद ऐसा नहीं करते हैं तो उनका रिटर्न अमान्य या कैसिंल हो सकता है। इसके अलावा वह कई और परेशानियों का सामना कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर रिटर्न को वेरीफाई करना जरूरी है। कोई भी टैक्सपेयर्स बताए गए तरीके से रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। आयकर विभाग रिटर्न वेरीफाई के लिए करदाता को मोबाइल मैसेज अलर्ट भेज रहा है कि जल्दी से जल्दी रिटर्न वेरीफाई (ITR Verification) करें। विभाग ने कहा कि अगर करदाता रिटर्न वेरीफाई नहीं करता तो उसे आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) के प्रावधानों के मुताबिक लेट फीस देनी होगी। ऐसे में करदाता को आईटीआर वेरीफाई कर लें।

आईटीआर वेरिफाई करने के तरीके

इसके लिए इनकम टैक्स विभाग के अधिकारिक वेबसाइट (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/eVerifyReturn-bl ) पर जाकर के रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं।
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। बैंक अकाउंट से जनरेटिड ईवीसी के जरिए रिटर्न को वेरीफाई किया जा सकता है। करदाता अपने डीमैट अकाउंट के जरिये आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं।
टैक्सपेयर्स नेट बैंकिंग के जरिए रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं।

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