लखनऊ। यूपी में अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में बिक्री एवं रजिस्ट्रीयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पर टैक्स में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। अधिसूचित इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवें वर्ष यानी 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में विनिर्मित बिक्रीकृत तथा रजिस्ट्रीकृत ईवी पर भी शत प्रतिशत छूट मिलेगी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल से आशय के संबंध में स्पष्टीकरण भी दिया है। इसके अनुसार वो ईवी का तात्पर्य इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करने वाले समस्त ऑटोमोबाइल से है। जो कि बैट्री, अल्ट्रा कैपेसिटर अथवा ईंधन सेल द्वारा चालित होते हैं। इनमें समस्त 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एवं 4 व्हीलर स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान (HEV), प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक यान (BEV) तथा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक यान (FCEV) शामिल हैं।
अब सरकार EV की खरीद पर टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी। तीन साल तक ईवी खरीद पर शत प्रतिशत टैक्स व रजिस्ट्रेशन पर छूट मिलेगी। इससे प्रदेश में मौजूदा लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों के साथ ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 2022 से अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद की है और टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस भर दी है। उनका पैसा भी उनके खाते में वापस आ जाएगा।
इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के इस कदम से प्रदेश के इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को बड़ा फायदा होने की संभावना है। उन्हें राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के माध्यम से बड़ी रकम की बचत होगी। संभावना है कि ऑन रोड दोपहिया वाहनों की कीमत में 15 से 20 हजार रुपए तक और कारों की कीमत में एक लाख रुपए तक का अंतर आ जाएगा। अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पंजीकरण का अंतर भी खत्म होगा। अब दोनों राज्यों में रेट एक समान हो जाएंगे।
UP में खरीदिए इलेक्ट्रिक वाहन और पाइए Tax में 100% की छूट
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