Rahul Gandhi News: गुजरात हाईकोर्ट ने आज राहुल गांधी की सजा पर रोक के मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। पीएम मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई थी।
आज Justice हेमंत प्रच्छक ने कहा, Rahul Gandhi के खिलाफ कम से कम 10 criminal cases लंबित हैं। उनके खिलाफ कुछ और Cases दर्ज हुए हैं। ऐसा एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। न्यायमूर्ति ने कहा कि दोषसिद्धि से अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि न्यायसंगत और उचित है। पहले दिए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। इस कारण से आवेदन खारिज किया जाता है।
मई में नहीं मिली अंतरिम राहत
इससे पहले जस्टिस प्रच्छक ने मई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।
राहुल के वकील ने दी दलील
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट में तर्क दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि एक जमानती और गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम Two Year की सजा का मतलब कि Rahul Gandhi लोकसभा seat खो देंगे।
मार्च में सुनाई थी दो साल की सजा
राहुल गांधी द्वारा 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की टिप्पणी मामले में मार्च में सूरत की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। ऐसे में हाईकोर्ट से राहुल के पक्ष में फैसला आता तो कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता। लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को ही खारिज कर दिया है।
राहुल ने ये कहा था
2019 के आम चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसको लेकर BJP MLA और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने Rahul Gandhi के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। आरोप था कि Rahul ने अपनी टिप्पणी से पूरे Modi समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत FIR दर्ज हुई थी।

