Electric Vehicle: यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को योगी सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। योगी सरकार ने यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने के लिए उप्र मोटरयान नियमावली में बदलाव किया है। परिवहन विभाग प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है।
जाने कितना और कैसे होगा लाभ?
वर्ष 2022 की नीति के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स से छूट दिए जाने का प्रावधान किया है।
इसके तहत अब इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अधिसूचित होने की तिथि 14 अक्टूबर 2022 से तीन साल की अवधि में यूपी में खरीदे गए किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट दी जाएगी।
इसके अलावा चौथे और पांचवें साल में प्रदेश में बने इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क व रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। स्क्रैप किए जाने वाले किसी भी प्रकार के वाहन पर अगर रजिस्ट्रेशन फीस या फिटनेस शुल्क बकाया है, तो उसे अधिसूचना जारी होने की तारीख यानी 12 जून 2023 से एक वर्ष तक के लिए खत्म किया जाएगा।
परिवहन विभाग ने अपनी संशोधित अधिसूचना जारी कर बताया है कि इसका लाभ सिर्फ यूपी में रहने वाले लोगों को ही होगा। प्रमुख सचिव ने जानकारी दी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिए जाने और प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को लागू किया गया है। इसके अनुसार वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट व्यवस्था के लिए परिवहन विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी की है।