सुप्रीम कोर्ट लगाये फटकार, सीएम बतायें हाईकोर्ट की रूलिंग

उत्तर प्रदेशसुप्रीम कोर्ट लगाये फटकार, सीएम बतायें हाईकोर्ट की रूलिंग

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सुप्रीम कोर्ट लगाये फटकार, सीएम बतायें हाईकोर्ट की रूलिंग

सीएम योगी ने कहा, सिर्फ आरोपों के आधार पर नहीं होगी किसी की गिरफ्तारी

नई दिल्ली। एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिसिया कार्रवाई में शिथिलता बरतने के चलते राज्य सरकार को फटकार लगा रहा है वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट की रूलिंग का हवाला देते हुए सिर्फ आरोपों के आधार पर गिरफ्तारी करने से इंकार कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के सवाल पर सीएम योगी का कहना है कि हाईकोर्ट की भी ये रूलिंग है कि आरोपित को गिरफ्तार करने से पहले पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। किसी के खिलाफ सिर्फ आरोप के आधार पर हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे। जाहिर है कि सीएम योगी का इशारा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर था। मगर इस बात का जबाव शायद सीएम भी नहीं दे पायें कि आखिर अब तक हुई गिरफ्तारियां किस आधार पर की गयीं हैं। क्या सभी गिरफ्तार किये गये लोगों के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं।

लखीमपुर हिंसा: भाजपा के लिए दर्द, कांग्रेस के लिए दवा

गौरतलब है कि वहीं, लखीमुपर हिंसा मामले में कार्रवाई करने में पुलिस द्वारा शिथिलता बरतने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगायी है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिये बुलाती है। किस आधार पर हत्यारोपित को हिरासत में नहीं लिया गया। दरअसल लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पायी है। पुलिस ने आशीष मिश्रा के घर के बाहर जांच के लिये पेश होने का नोटिस चस्पा किया है।

पैसे से क्या-क्या यहां खरीदोगे,
दिल खरीदोगे या के जां खरीदोगे….

वहीं एक कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी का कहना है कि कानून सबके लिये बराबर है। लेकिन हाईकोर्ट की रूलिंग के आधार पर सिर्फ किसी पर आरोप लगे होने के कारण हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। हिंसा के मामले में साक्ष्य मिलने के बाद किसी को भी नहीं छोड़ा गया और सभी की गिरफ्तारी की है। सीएम योगी ने जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा।

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