ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के तीसरे दिन आज सर्वे का काम पूरा हो गया है, इस बीच हिन्दू पक्ष की ओर से मस्जिद के वुजूख़ाने के तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया और शिवलिंग की सुरक्षा के लिए अदालत पहुँच गए. अदालत ने भी त्वरित आदेश देते हुए मिले शिवलिंग की सुरक्षा के आदेश जारी किये हैं।
Also read: जारी रहेगा ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे, नहीं हटेंगे कोर्ट कमिश्नर, अदालत का आदेश
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जिस शिवलिंग के मिलने की बात कही जा रही है उसकी फ़ौरन सुरक्षा सुनिश्चित की जाय, अदालत ने इसके लिए CRPF टीम की तैनाती की बात भी कही और आदेश दिया है कि किसी को भी उस जगह पर जाने नहीं दिया जाय। हिन्दू पक्ष ने यह भी मांग कि नमाज़ियों की संख्या को सीमित किया जाय और वुजूख़ाने में वुज़ू करने से भी रोका जाय ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव न हो।

हिन्दू पक्ष का दावा है कि है शिवलिंग नंदी मूर्ति का है और 12 फिट आठ इंच व्यास वाला है, वहीँ ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चूका है। वहीँ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिस शिवलिंग की बात कही जा रही वह मस्जिद के कब्ज़े वाली जगह से नहीं मिला है। बहरहाल शिवलिंग मिलने के दावे और कोर्ट के त्वरित आदेश के बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अदालत इस मामले आगे और क्या कार्रवाई करती है अब यह देखना है, वैसे आज के इस नए घटनाक्रम से हिन्दू पक्ष बहुत उत्साहित है।

