Delhi air pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से हालात आज रविवार को काफी भयावह हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कल सोमवार को अहम बैठक बुलाई है। सोमवार से दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम और ऑड-ईवन नियम की वापसी होगी! दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड-ईवन नियम लागू करने पर आप सरकार विचार कर रही है। इसके तहत दिनों के आधार पर सम या विषम नंबर की गाड़ी चलेगी। इसी के साथ आज Delhi में air pollution बढ़ने पर GRAP-4 लागू कर दिया गया।
सोमवार को दिल्ली सरकार की उच्च स्तरीय बैठक
कल सोमवार को प्रदूषण से उत्पन्न हालातों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सुबह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में खतरनाक होते प्रदूषण को देखते हुए सोमवार से आप सरकार कई अहम फैसलों को लेने पर विचार कर सकती है। इन फैसलों के तहत सरकारी व निजी कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकती है।
इन फैसलों पर किया जा सकता है विचार
अधिकारियों के अनुसार बैठक में दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली छावनी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता को 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया जा सकता है। अन्य 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी अपने कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या आधी करने की सलाह दे सकती हैं। इसके अलावा कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान को बंद करने, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने पर भी विचार किया जाएगा।
लागू हो सकता है ऑड-ईवन सिस्टम
वायु प्रदूषण कम करने के लिए एनसीआर की सड़कों पर वाहनों फिर से ऑड-ईवन नियम लागू किया जा सकता है। इसके तहत दिनों के आधार पर सम या विषम नंबर की गाड़ी चलेगी। इस फैसले के बाद सड़कों पर चार पहिया वाहनों की संख्या आधी हो जाएगी। इसके अलावा स्थानीय प्रदूषण कारणों को कम करने के लिए सख्त फैसले लिए जा सकते हैं।
प्रदूषण रोकने के लिए बंद की जाएंगी ये सेवाएं और काम
दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए डीजल के ट्रकों का प्रवेश बंद किया जाएगा। इसमें आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों राहत मिलेगी। आवश्यक वस्तुएं को लाने-ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, ईवी,सीएनजी, बीएस-6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली में पंजीकृत डीजल माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। सड़क, राजमार्ग, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन सहित अन्य प्रमुख सार्वजनिक परियोजनाओं में सी एंड डी गतिविधियों पर प्रतिबंद कल से लागू किया जा सकता है।