Income Tax Return: ITR फॉर्म में हुए बदलाव, जानें रिटर्न भरने की अंतिम तारीख और अन्य डिटेल

फीचर्डIncome Tax Return: ITR फॉर्म में हुए बदलाव, जानें रिटर्न भरने की...

Date:

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म में बदलाव किए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई किया है।


अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023

इनकम टैक्स भरने वाले इस फॉर्म का उपयोग अपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर भरने के लिए कर सकते हैं।
CBDT की ओर से जारी किए गए इस नए नोटिफिकेशन के अनुसार आईटीआर फॉर्म को फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। हालांकि फॉर्म को हर बार वित्त वर्ष की शुरुआत में जारी किया जाता था, लेकिन इस बार इसे पहले जारी किया गया है।

फॉर्म में जोड़ा गया स्पेशल कॉलम

इस बार आईटीआर फार्म में बदलाव की बात करें तो इसमें एक स्पेशल कॉलम जोड़ा गया है। जिसके तहत वर्चुअल डिजिटल असेट इनकम की जानकारी देनी होगी। इस जानकारी में क्रिप्टोकरेंसी पर कमाई गई इनकम के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।
इंट्रा-डे ट्रेडिंग और डिलीवरी-आधारित ट्रेडिंग में बांटा

आय को इंट्रा-डे ट्रेडिंग और डिलीवरी-आधारित ट्रेडिंग में बांटा

एक्सपर्टस के अनुसार ट्रेडिंग से होने वाली आय को इंट्रा-डे ट्रेडिंग और डिलीवरी-आधारित ट्रेडिंग में बांटा जाना चाहिए और ITR3/ITR5/ITR6 में जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा, करदाताओं को खुलासा करना होगा कि क्या उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में नई आयकर व्यवस्था का विकल्प चुना है।
उम्मीद की जा रही थी कि इस बार एक कॉमन आईटीआर पेश किया जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर कोई कॉमन आईटीआर पेश नहीं किया गया है।

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

उमेश पाल का अपहरण से लेकर मर्डर तक करवाया, लेकिन सजा से नहीं बच सका माफिया अतीक

प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए...

Aaj Ka Rashifal 26 March : किसका चमकेगा भाग्य और किसको मिलेगी सफलता जानिए आज का राशिफल

नई दिल्ली। आज चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन है।...

अफ़ग़ानिस्तान ने पाक के खिलाफ पहली श्रंखला जीती

पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में आसान जीत...