प्रयागराज। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण काल में बच्चों की स्कूल फीस माफी को लेकर अभिभावकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कोरोना काल के दौरान स्कूल द्वारा वसूली गई फीस को 15 प्रतिशत माफ करने का आदेश जारी किया है।
इससे अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी। अभिभावक संघ ने इसे सत्य की जीत बताते हुए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आज हाईकोर्ट इलाहाबाद की पीठ ने कोरोना काल में स्कूल फीस मामला में बड़ा फैसला दिया।
दायर हुईं थीं कई याचिकाएं
कोरोना काल में पब्लिक स्कूलों द्वारा वसूली गई स्कूल फीस को लेकर कई अभिभावकों की तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई थीं। दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण काल 2020-21 में यूपी पब्लिक स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15 प्रतिशत माफ किया जाए।
हाईकोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश भर के स्कूलों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा है कि सत्र 2020-21 के लिए ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करनी होगी। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन छात्रों ने स्कूल छोड़ा है उनको भी 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

