Asaram Bapu को उम्र कैद की सजा, शिष्या से रेप का मामला

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राजस्थान के जोधपुर की जेल में रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को बलात्कार के एक अन्य मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है. कल गुजरात के सेशन्स कोर्ट ने इस मामले पर आसाराम बापू को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने आज फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी और पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. बता दें कि 6 अक्टूबर 2013 को आसाराम समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, इस तरह 10 साल बाद इस पर फैसला आया है.

जोधपुर जेल में बंद हैं आसाराम

गौरतलब है कि आसाराम बापू फिलहाल नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। बता दें कि 2 बहनो ने आसाराम और उसके बेटे के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था जिसमें छोटी बहन का बलात्कार करने के आरोप पर आसाराम के बेटे नारायण साई को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है।

2013 का है मामला

2013 में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने साल आसाराम बापू को दोषी ठहराया था। साल 2001 से 2006 के बीच आसाराम बापू ने अहमदाबाद आश्रम में निवास के दौरान आसाराम बापू ने कई बार बलात्कार किया था। पीडिता महिला ने बताया था कि किस तरह सर में तेल मालिश के लिए बुलाकार आसाराम बापू ने उसके साथ ज़बरदस्ती है और यही नहीं बल्कि अननेचुरल सेक्स भी किया, इसके बाद उन्होंने उसको धमकी दी और वहां से चले जाने को कहा.

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