National Family Benefit Scheme: गरीब लोगों की आर्थिक सहायता के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं संचालित करती हैं। इन योजनाओं से गरीब लोगों को काफी मदद मिलती है। आर्थिक सहायता देने के लिए कई तरह की चलाई गई योजनाओं के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। जिस कारण उनको योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे ही एक अर्थिक योजना है। जिसमें परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को 30 हजार रुपए आर्थिक मदद के रूप में दिए जाते हैं।
देश में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की संख्या अधिक है। ऐसे लोगों की सहायता के लिए राज्य और केंद्र सरकार समय-समय पर योजनाओं को लागू करती है। जिससे गरीब लोगों का गुजर-बसर करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। इसी के साथ वो सभी सामाजिक स्तर पर सशक्त बने। इस कड़ी में यूपी प्रदेश सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना का नाम “नेशनल बेनिफिट स्कीम”(National Family Benefit Scheme) है। योजना के तहत सरकार यूपी में रहने वाले गरीबों को 30 हजार रुपए की Subsidies देती है।
नेशनल बेनिफिट स्कीम क्या!
यूपी सरकार की नेशनल बेनिफिट स्कीम के तहत गरीब परिवार में किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार गरीब परिवार को 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देती है। योजना के तहत परिवार के मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर मुखिया की मृत्यु होती है। ऐसे में सरकार परिवार को 30 हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगी।
योजना के लिए इनका रखना होगा ध्यान
योजना में तब आवेदन दे सकते हैं जब परिवार की इनकम 46 हजार रुपये से कम हो। योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए हैं। शहर में रहते हैं तब योजना के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। शहर में रहते हैं और परिवार की कुल इनकम 56 हजार रुपये तक है तब योजना के लिए योग्य हैं। अगर योजना के मानदंडों को पूरा करते है ,तो यूपी सरकार की National Family Benefit Scheme का फायदा मिलेगा।

