Toll Tax: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन लोगों को टोल टैक्स प्लाजा पर अभी भी लंबी लाइनों का सामना करना होता है। कुछ वाहन चालकों को लगता है कि वे मुफ्त में गुजरने के हकदार हैं। जबकि ऐसे वाहन चालकों के पास उस आजादी की उम्मीद करने के कई बहाने होते हैं।
एनएचएआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक वाहनों की सिर्फ 5 कैटगिरी को टोल टैक्स भुगतान में छूट दी गई है। जिन पांच श्रेणियों को टोल टैक्स भुगतान से छूट दी गई है। उसकी खास परिस्थिति के बारे में जानना भी जरूरी है। जो किसी विशेष टोल भुगतान नहीं करने में मदद करेगी।
टोल टैक्स भुगतान में इन वाहन श्रेणियों को छूट
आपातकालीन सेवाएं
रक्षा सेवाएं
वीआईपी वाहन
सार्वजनिक परिवहन
दोपहिया वाहन
एनएचएआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों को टोल भुगतान की छूट दी गई है। इसके अलावा सेना, नौसेना या वायु सेना के तहत सेवा रक्षा वाहन को छूट है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से लेकर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को यात्रा पर ले जाने वाले वीआईपी वाहनों को छूट है। कुछ नेशनल हाईवे प्लाजा पर दोपहिया वाहनों को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन वाहन और दोपहिया वाहन टोल टैक्स भुगतान करने से मुक्त हैं।
इस परिस्थिति में मिलेगी टोल प्लाजा पर छूट
हालांकि किसी परिस्थिति में नागरिक कारों को टोल टैक्स से छूट नहीं दी गई है। लेकिन अपडेटेड एनएचएआई दिशानिर्देशों के अनुसार वाहनों को 100 मीटर से अधिक कतार में लगने की इजाजत नहीं है। टोल प्लाजा को प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक सर्विस टाइम लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई और इंतजार करना पड़ा और कतार 100 मीटर से अधिक लंबी है, तो दिशानिर्देशों के तहत टोल कर्मचारियों को कारों को तब तक मुफ्त में जाने देना होगा जब तक कि कतार 100 मीटर के दायरे में न आए।
100 मीटर कतार सीमा की पहचान करने के लिए, प्रत्येक टोल लेन पर एक पीला लाइन का मार्कर होता है। जिसे पुष्टि करने के लिए आसानी से देखा जा सकता है। ऐसा टोल प्लाजा ऑपरेटरों के बीच जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया है।