सुप्रीम कोर्ट: सभी राज्य के शिक्षा बोर्डों को 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट: सभी राज्य के शिक्षा बोर्डों को 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्य बोर्डों को 10 दिनों के अंदर मूल्यांकन के लिए योजना को अधिसूचित करने और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने कहा, हम सभी राज्य बोडरें को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि योजनाएं जल्द से जल्द और आज से 10 दिनों के भीतर तैयार और अधिसूचित की जाएं और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम भी घोषित करें।

अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा, इसके अलावा, योजना को परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के विवाद या शिकायतों के निवारण के लिए एक उचित तंत्र प्रदान करना चाहिए, जैसा कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्डों के मामले में किया गया है।22 जून को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए कोई समान मूल्यांकन नीति नहीं हो सकती है, जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड शामिल हैं।

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