नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के बीच ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को इस बारे में नोटिस जारी की है. सीजेआई एसए बोबडे का कहना है कि अदालत इस मामले की सुनवाई कल करेगी।
नेशनल प्लान पेश करें
सुप्रीम कोर्ट ने चार अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला- ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा- दवाओं की सप्लाई, तीसरा- वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा- लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक राष्ट्रीय योजना प्रदान करके इसे प्रस्तुत करने या सूचित करने के लिए कहा। अदालत ने कहा है, इस तथ्य को रिकॉर्ड करने के बाद कि कम से कम 6 विभिन्न उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं नेशनल प्लान प्रस्तुत करें ।
ऑक्सीजन की सख्त जरूरत
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने उल्लेख किया कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। वेदांता अपने संयंत्र को चालू करना चाहता है, लेकिन उन्हें इसे केवल स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन बनाने के लिए चालू करने की अनुमति है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी इसे प्रस्तुत किया है।

