बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज की आज जेल से रिहाई नहीं हो सकी, क्योंकि नेपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जेल प्रशासन ने अस्पष्ट बताया है और अंतर्राष्ट्रीय हत्यारे को रिहा करने से इंकार कर दिया है. नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने अवधि से ज़्यादा जेल में समय काटने पर चार्ल्स शोभराज को रिहा करने के आदेश दिए थे लेकिन जेल प्रशासन का कहना है कि अदालत के फैसले में यह स्पष्ट नहीं है कि उसे किस मामले में रिहा किया गया है, जबतक सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बारे में स्पष्ट आदेश नहीं मिलते हैं चार्ल्स शोभराज को नहीं छोड़ा जाएगा, जिसका मतलब हुआ कि बिकिनी किलर के नाम से मशहूर इस अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा.
एक अन्य मामले में भी है दोषी
दरअसल चार्ल्स शोभराज पर कई मामले चल रहे हैं, इस समय वो दो विदेशी युवतियों की ह्त्या के जुर्म में जेल में 2003 से सजा काट रहा है, इसके अलावा उसपर जेल में हुए हत्या के प्रयास का भी केस दर्ज है जिसमें भी वो दोषी पाया गया था. अब जेल प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन दोनों मामलों में उसे किस मामले में रिहा करने का आदेश जारी किया गया है. बता दें कि जेल प्रशासन ने आज बिकनी किलर के वकील को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं दी.
15 दिन के अंदर फ्रांस डिपोर्ट करने का था आदेश
बता दें कि कल ही नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जज सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने शोभराज की रिहाई के आदेश इस आधार पर जारी किया था कि वह निर्धारित समय से ज्यादा जेल में बंद रहा. रिहाई के लिए चार्ल्स शोभराज ने अर्ज़ी दाखिल की थी जिसे नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर यह फैसला सुनाया था. इसके साथ कोर्ट ने 15 दिनों के उसे उसके देश डिपोर्ट करने का आदेश भी जारी किया था. डेपोर्टेशन के आदेश के बाद इमिग्रेशन विभाग ने शोभराज को फ्रांस वापस भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी थी. शोभराज की वीजा अवधि बढ़ाकर उसे नेपाल से फ्रांस के लिए डिपोर्ट किया जाना है.

