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सड़क के बीच बनी धार्मिक संरचना को ध्वस्त किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोज़र मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को ध्वस्त किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए इसके निर्देश सभी नागरिकों के लिए होंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों में अपराध के आरोपियों सहित संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने 17 सितंबर को कहा था कि बिना उसकी अनुमति के 1 अक्टूबर तक अपराध के आरोपियों सहित संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। इसने कहा था कि अवैध विध्वंस का एक भी उदाहरण संविधान के “मूल सिद्धांतों” के खिलाफ है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों। बेशक अतिक्रमण के लिए हमने ये कहा है कि अगर अतिक्रमण सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, जल निकाय या रेलवे लाइन क्षेत्र में है, तो इसे हटाया जाना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है चाहे वह गुरुद्वारा हो या दरगाह या मंदिर, यह सार्वजनिक जीवन में बाधा नहीं डाल सकता है।

सोमवार को, शीर्ष अदालत ने 47 लोगों द्वारा दायर एक याचिका के बाद असम सरकार को अवमानना ​​नोटिस जारी किया जिसमें राज्य पर शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था कि अदालत की मंजूरी के बिना तोड़फोड़ की गयी।

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