संसद में नेहरू सरनेम वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया गया है. यह बयान उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए गाँधी परिवार पर हमला करते हुए दिया था. प्रधानमंत्री ने सवाल किया था कि नेहरू सरनेम लगाने में परिवार को क्या शर्मिंदगी है, इतने महान व्यक्ति का उपनाम क्यों मंज़ूर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिया है.
नेहरू सरनेम न लगाने पर पूछा था सवाल
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए सवाल पूछा था कि नेहरू उपनाम का उपयोग करने में शर्म क्यों आती है? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि नेहरू और गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकाराें ने कम से कम 90 बार संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर कई क्षेत्रीय दलों की राज्य सरकारों को गिराने के लिए किया। पीएम मोदी ने कहा था कि अकेले इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 का 50 बार इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को गिराने का काम किया।
नेहरू उपनाम में क्या शर्मिंदगी है
विशेषाधिकार हनन नोटिस में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को कोट करते हुए लिखा कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, नेहरू जी का नाम हमसे कभी छूट जाता होगा और अगर छूट जाता है तो हम उसे ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वे देश के पहले पीएम थे, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता है उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरु सरनेम रखने से क्यों डरता है? नेहरु उपनाम रखने में क्या शर्मिंदगी है?