Assam AFSPA, Assam Violance: असम में आज रविवार को पुलिस ने बताया कि चार जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या अफ्स्पा को छह माह के लिए बढ़ाया गया है। यहां असम पुलिस दिवस 2023 समारोह में, डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने आज कहा कि ‘अशांत क्षेत्र’ टैग, जो अफ्स्पा को लागू करने की अनुमति देता है। इसको, चार अन्य जिलों से हटाया गया है।
उन्होंने कहा कि आज से असम में केवल चार जिलों में अफ्स्पा लागू रहेगा। जिन जिलों में अफ्स्पा लागू रहेगा उन जिलों में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर और चराइदेव जैसे अशांत जिले शामिल है।
इन चार जिलों से हटाया अफ्स्पा
उन्होंने कहा कि जिन जिलों से अफ्स्पा को हटाया गया है। उन जिलों में गोलाघाट, जोरहाट, कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ हैं। इन जिलों में आज 1 अक्टूबर से अफ्स्पा हटा लिया गया है। असम सरकार ने पिछली बार इन आठ जिलों में अफ्स्पा के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ अधिसूचना को 1 अप्रैल से अगले छह महीने के लिए बढ़ाया था।
क्या है अफ्स्पा?
अफ्स्पा सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को रफ्तार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा अगर वे किसी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं तो बलों को गिरफ्तारी और अभियोजन से छूट मिलती है। अब जिन जिलों में अफ्स्पा लागू किया गया है। उनमें छह महीने बाद स्थिति का मूल्याकंन कर निर्णय लिया जाएगा।