Rouse Avenue Court: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को नया पासपोर्ट जारी करने के लिए तीन साल के लिए एनओसी के आदेश दिए हैं। इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी पासपोर्ट मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने आज दोपहर एक बजे आदेश पारित किया।
नए साधारण पासपोर्ट कके लिए एनओसी मांग की याचिका
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 साल के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट हासिल करने के लिए एनओसी की मांग के लिए याचिका दाखिल की थी। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस याचिका का विरोध किया था। स्वामी ने की एक अदालत में जवाब दाखिल कर कहा था कि आवेदक के पास दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध कारण नहीं है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में कहा था कि आवेदन में 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई योग्यता नहीं है। अदालत अनुमति देने के लिए विवेक का उपयोग कर सकती है। कोर्ट, न्याय व कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर फैसले लेने में अन्य संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का उपयोग कर सकता है।
भाजपा नेता ने कहा कि इस स्तर पर राहुल गांधी के पास एनओसी एक साल से अधिक नहीं हो सकती। इसकी समीक्षा सालाना या इस कोर्ट द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर की जा सकती है। स्वामी ने कहा कि अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह पासपोर्ट रखने का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरोपी हैं। उनकी ओर से नए पासपोर्ट के मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को शुक्रवार 26 मई तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए कहा था।
राहुल गांधी ने सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपने राजनयिक यात्रा दस्तावेज को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने नया ‘साधारण पासपोर्ट’ जारी करने के लिए एनओसी के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने कहा कि जमानत आदेश में राहुल गांधी की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। अदालत ने राहुल गांधी की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के स्वामी के अनुरोध को खारिज कर दिया था।