रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को चारा घोटाला के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को पांच मामलों में जमानत दे दी। इससे पहले कोर्ट ने सभी पांच मामलों में सुनवाई हुई। मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में चल रहा है।
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मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी लालू प्रसाद 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं। जो कि आधी सजा 30 महीने से ज्यादा की हो चुकी है। हाईकोर्ट से जमानत के बाद लालू यादव को बहुत राहत मिली है। अदालत ने जमानत के लिए लालू यादव के साथ यह शर्त रखी है कि वो सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर की 10 लाख की जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करेंगे। सीबीआई ने दावा किया था कि डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव ने सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है।
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इस कारण लालू यादव को जमानत नहीं मिल सकती। सीबीआई ने ये दलील हाईकोर्ट में रखी थी। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा काट लेने और अपनी बीमारी का हवाला देकर जमानत अर्जी लगाई थी। बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को दोषी माना था और पांच साल की सजा सुनाई थी।

