नई दिल्ली। आज कांग्रेसी नेता और सांसद राहुल गांधी को सूरत की अदालत में सजा सुनाई। सूरज की अदालत ने कांग्रेसी नेता और सांसद राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए आज 23 मार्च की तारीख तय की थी।
राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हो चुके थे। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था। आज गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई है।
कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि इस मामले में ऊपरी अदालत में मामले को लेकर जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इस मामले में आज सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है।
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का अपमान किया है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी।
राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सुनाई दो साल की जेल की सजा
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