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Supreme Court: गुजरात हाईकोर्ट फैसले को राहुल गांधी ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दायर की याचिका

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Modi hate speech case in Supreme Court : गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखने का फैसला दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी उपनाम मामले में सजा पर रोक के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस नेता ने 2019 के मानहानि मामले के संबंध में सात जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने सात जुलाई को राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। जिसमें उनको दोषसिद्धि साबित करने पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा था।

इससे पहले गुजरात में कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने और उनको सजा दिलाने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत में सीजेएम कोर्ट ने Rahul gandhi को Two year की सजा सुनाई थी।

ये है मामला?

लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसको लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज हुआ था।
निचली अदालतों ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया।

अब तक क्या हुआ?

23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल की अपना सरकारी घर भी खाली करना पड़ा था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ दो अप्रैल को राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सात जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और राहुल की याचिका खारिज कर दी थी।

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