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Delhi liquor scam: सुप्रीम कोर्ट से Cm KCR की बेटी के कविता को राहत नहीं, 24 मार्च को सुनवाई

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नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की MLC और तेलंगाना के सीएम KCR की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब 24 मार्च को दिल्ली आबकारी पुलिस मामले में ईडी के समन के खिलाफ बीआरएस एमएलसी के कविता की याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत है।

ED बुलाएगी तो जाएंगे और जवाब देंगे

बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि जो पीएम मोदी के खिलाफ बोलता है उसे बुलाया जाता है और सवाल किया जाता है। यह गलत है, सभी को सवाल करने का अधिकार है। भाजपा पहले व्यापारिक घरानों पर छापा लगवाती है और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करती है। अब वो राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लड़ेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया है। जब भी हमें उनके द्वारा बुलाया जाएगा (ईडी) हम जाएंगे और जवाब देंगे।

महिला आरक्षण बिल तुरंत लाया जाए

बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लाया जाए। इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए हम बैठक आयोजित कर रहे हैं। इस बिल का समर्थन करने वालों को आज बुलाया जाएगा। हम इस बिल को लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कांग्रेस से भी भाग लेने का अनुरोध किया है।

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