Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना के तहत मप्र की शिवराज सरकार महिलाओं को 1000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना की शुरुआत 25 मार्च 2023 को हुई थी। पहले चरण के बाद जो महिलाएं योजना में शामिल नहीं हो पाई वो आज से आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा एमपी सरकार ने Ladli Behna Yojana में कुछ बदलाव किया है। देश में महिलाओं और बेटियां की शिक्षा और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से ढेरों योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसे में मप्र सरकार की शिवराज सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) चलाई गई है।
आज से करे अप्लाई
Ladli Behna Yojana के माध्यम से मप्र की महिलाओं को शिवराज सरकार 1,000 रुपए वित्तीय सहायता देती है। बता दें कि शिवराज सरकार की Ladli Behna Yojana 25 मार्च 2023 से शुरू हुई है। पहले चरण के बाद अब Ladli Behna Yojana के दूसरे चरण के लिए जो महिलाएं आवेदन नहीं पाईं थी वो अब आज 25 जुलाई से आवेदन कर सकती हैं। बता दें कि वर्तमान में इस योजना से 1.25 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है।
नियमों में बदलाव
इस बार Ladli Behna Yojana में प्रदेश सरकार ने नियमों को लचीला बनाया है। इसमें महिलाओं की उम्र में बदलाव किया है। इस बदलाव के अनुसार अब 21 साल की महिलाएं योजना का लाभ लें पाएंगी। पहले ये सीमा 23 साल थी। 1 जनवरी, 2023 को जो महिलाएं 21 साल की हो गईं हैं। उन महिलाओं को सितंबर से Ladli Behna Yojana के तहत लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस योजना में वैसी महिलाएं शामिल नहीं थी, जिनके परिवार सदस्यों के नाम पर ट्रैक्टर है। लेकिन अब नियमों में बदलाव कर इन महिलाएं को योजना में शामिल किया गया है। Ladli Behna Yojana का लाभ उठाना है तो इसके लिए मप्र का मूल निवासी होना जरूरी है।
ऐसे करें आवेदन
अगर Ladli Behna Yojana के लिए पात्र हैं और योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो एक फॉर्म भरकर पंचायत केंद्रों, लेखपाल, सचिव या प्रधान के यहां जमा करना होगा। शिवराज सरकार, राज्य में विशेष शिविर लगाकर Ladli Behna Yojana से बाहर की गई महिलाओं के लिए फॉर्म भराएगी। राज्य सरकार की Ladli Behna Yojana कामकाजी वर्ग और कमजोर महिलाओं को 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता यानी हर महीने 1,000 रुपए देगी।
ये है पात्रता?
Ladli Behna Yojana के लिए मप्र का मूल निवासी होना जरूरी है। पात्र महिला के परिवार की कुल सालना आय 25 लाख रुपए से कम हो। महिला को विवाहित होना चाहिए, जिसमें तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं शामिल हैं। 1 जनवरी 2023 तक महिला की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 60 साल होनी चाहिए। योजना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और सामान्य श्रेणियों की महिलाओं को शामिल किया हैं।

