मेरठ। पूर्व मंत्री व मीट माफिया याकूब कुरैशी की अवैध संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई आज भी जारी रही। पुलिस ने आज याकूब का मकान कुर्क किया। सीओ किठौर रूपाली राय ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 13 करोड़ रुपए है। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम की नौ करोड़ की कृषि भूमि जब्त की थी।
पुलिस ने भूमि पर लगाया था बोर्ड
पुलिस ने भूमि पर बोर्ड लगा दिया था। बोर्ड पर लिखा है कि अब यह भूमि खरीदी या बेची नहीं जा सकती है। पुलिस का कहना है कि अभी याकूब परिवार की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जारी है। सीओ किठौर रूपाली राय चौधरी मुंडाली और खरखौदा पुलिस को लेकर बिजली बंबा बाईपास स्थित शाकरपुर गांव के जंगल में पहुंची थी। जहां पर पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम के नाम करीब 17 बीघा कृषि भूमि मिली। पुलिस ने पहले मुनादी की और फिर भूमि पर बोर्ड लगा दिया।
पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर अधिनियम 1986 के अनुपालन में हाजी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान व फिरोज की 31..77 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के आदेश डीएम दीपक मीणा ने किए हैं। पुलिस ने खरखौदा क्षेत्र के जाहिदपुरए पीपलीखेड़ा व शाकरपुर व अलीपुर सहित 10 गांवों में जमीन चिन्हित की थी। डीएम का आदेश मिलने के बाद सीओ किठौर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।
संजीदा बेगम के नाम शाकरपुर में कृषि भूमियों को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कर लिया गया। न्यायालय के आदेश पर सीओ किठौर को उक्त जमीन का प्रशासक नियुक्त किया गया है। जिसमें प्रशासक को उक्त संपत्ति के सर्वोत्तम हित के प्रबंधन की सभी शक्तियां भी दी गई हैं। टीम द्वारा लगाए गए बोर्ड में सीओ किठौर के आदेश पर उक्त भूमि में किसी का प्रवेश वह हस्तक्षेप वर्जित लिखा गया है। सीओ किठौर का कहना है कि याकूब कुरैशी परिवार की कोठीए छह जगह भवन और मर्सिडीजए रेंजर रोवर सहित 32 गाड़ियों को जब्त करना है।