मदरसों में होता है शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन, SC में NCPCR की टिप्पणी

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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने प्रस्तुतीकरण में मदरसा शिक्षा प्रणाली के खिलाफ एक आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि ये संस्थान बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और संवैधानिक आदेशों और शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए काम कर रहे हैं।

एनसीपीसीआर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को रद्द कर दिया गया था। शीर्ष बाल अधिकार निकाय ने तर्क दिया कि मदरसे में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं है, और इसलिए यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के खिलाफ है।

एनसीपीसीआर ने कुछ मदरसा पाठ्यपुस्तकों की सामग्री पर भी चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से वे जो ‘इस्लाम की सर्वोच्चता’ को बढ़ावा देती हैं, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के मदरसों में कई गैर-मुस्लिम बच्चे भी नामांकित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तुतीकरण में यह भी कहा गया है कि तालिबान की विचारधारा उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद मदरसा की शिक्षाओं से प्रभावित है।

यद्यपि मदरसों को आरटीई अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त है, लेकिन एनसीपीसीआर ने बताया कि इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे अभी भी संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा के अधिकार के हकदार हैं। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि इस अधिकार को किसी भी न्यायिक निर्णय या संवैधानिक व्याख्या में कभी भी माफ नहीं किया गया है, साथ ही कहा कि मदरसों में बच्चों को औपचारिक शिक्षा से वंचित करना कानून के समक्ष समानता के उनके मौलिक अधिकार को कमजोर करता है।

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