Income Tax Department: आयकर विभाग ने करीब 25 लाख लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस भेजा है। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है वो कम या जीरो एडवांस कर देने वाले लोग है। जिनकी अच्छी खासी आय है लेकिकन इन करदाताओं ने अग्रिम कर नहीं चुकाया और पिछले वित्त वर्ष में कम टैक्स भरा है।
आयकर विभाग ने जीरो या कम एडवांस टैक्स भरने वाले 3 से 5 लाख करदाताओं को अप्रैल से अगस्त के बीच नोटिस भेजा है। आयकर विभाग ने पिछले वित्त वर्ष 2022 और चालू वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में महत्त्वपूर्ण लेनदेन के आंकड़े खंगालने के बाद इन नोटिसों को जारी किया है।
आयकर विभाग के विश्लेषण में करीब 25 लाख case
आयकर विभाग के विश्लेषण में करीब 25 लाख ऐसे मामलों का पता चला जिनमें अच्छी खासी आय वाले या कीमती सामान खरीदने वाले करदाताओं ने अग्रिम कर नहीं दिया है। पिछले वित्त वर्ष 2022 में इन लोगों ने कम कर भरा। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कई मामलों में चालू वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भरे गए अग्रिम कर से पता चला है कि करदाताओं ने जो महंगी खरीदारी की थी उसकी तुलना में काफी कम कर जमा किया है। इससे गड़बड़ी का पता चला है।
आयकर विभाग ने यह कदम एडवास टैक्स की दूसरी किस्त भरे जाने से पहले उठाया। दूसरी किस्त 15 सितंबर तक चुकाई जानी है।
सूत्रों की माने तो पिछले 3-4 साल में करदाता अग्रिम कर चुकाने से बचते रहे हैं। ऐसे अभियान से करदाताओं को कर वंचना से रोकने में मदद मिलेगी। किसी वित्त वर्ष में एडवांस टैक्स भुगतान चार किस्तों–जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में जमा किया जाता है। करदाता इसमें अनुमानित आय के हिसाब से एडवांस टैक्स भरते हैं और इससे विभाग को आने वाले महीनों में संभावित टैक्स संग्रह का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।
कुल टैक्स देनदारी का 15 प्रतिशत कर जून में
आम तौर पर कुल टैक्स देनदारी का 15 प्रतिशत कर जून में, 45 प्रतिशत सितंबर तक, 75 प्रतिशत दिसंबर तक चुकाया जाता है और मार्च में पूरा टैक्स भरा जाता है। करदाता को समय पर टैक्स भुगतान करने के लिए आगाह किया जाएगा। महंगी खरीदारी के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद विभाग स्थायी खाता संख्या (पैन) बताकर की गई खरीदारी के एवज में संभावित टैक्स योग्य आय वसूल करता है। ऐसा हो सकता है कि करदाताओं द्वारा पहली किस्त में कम एडवांस टैक्स का भुगतान होने के बाद टैक्स विभाग उन्हें नोटिस भेजकर प्रेरित करे कि वह समय पर और समुचित राशि का अग्रिम कर चुकाएं।