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आयकर की नई व्यवस्था बेहतर या पुरानी ही ठीक

फीचर्डआयकर की नई व्यवस्था बेहतर या पुरानी ही ठीक

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बजट 2024 ने यह सुनिश्चित किया है कि नई, सरलीकृत आयकर व्यवस्था अब पहले से बेहतर है। करदाताओं के पास अब नई, सरलीकृत व्यवस्था में जाने के लिए अधिक प्रोत्साहन हैं, केवल वे लोग जो काफी अधिक कटौती का लाभ उठाते हैं, उन्हें पुरानी कर व्यवस्था आकर्षक लगेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरलीकृत व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब को और उदार बनाया, इसके अलावा मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया। अनिवार्य रूप से, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई, सरलीकृत कर व्यवस्था में जाना बेहतर होगा, जब तक कि वे होम लोन ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की कटौती का दावा नहीं कर रहे हों या भारी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के लिए पात्र न हों। इन दोनों में से किसी के बिना, पुरानी कर व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है।

पुरानी व्यवस्था के फायदे
अगर 11 लाख रुपये की आय वाला कोई वेतनभोगी कर्मचारी 3,93,750 रुपये से अधिक की कटौती का दावा करता है, तो पुरानी कर व्यवस्था में उसका कर व्यय कम होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 11 लाख रुपये की इनकम वाले व्यक्ति के लिए इस लेवल की कटौती का दावा करना क्या व्यावहारिक और संभव है। हालांकि, दोहरी आय वाले दंपत्ति उच्च कटौती का वहन करने में सक्षम हो सकते हैं क्योंकि घरेलू खर्चों को साझा करने से उनके पास बचत के लिए अधिक पैसा बचेगा। 60 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को भी पुरानी व्यवस्था उपयुक्त लगेगी यदि वह 3,93,750 रुपये से अधिक की कटौती का दावा करता है।

नई व्यवस्था के फायदे
जो लोग 7 लाख रुपये से कम कमाते हैं, उनके लिए सरलीकृत व्यवस्था छूट प्रदान करती है, जिससे उनका कर व्यय शून्य हो जाता है। वास्तव में, 7.75 लाख रुपये तक कमाने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये की उच्च मानक कटौती के कारण नई व्यवस्था के तहत कोई कर नहीं देना होगा। इसके विपरीत, पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर छूट की सीमा 5 लाख रुपये कम है और मानक कटौती 50,000 रुपये पर अपरिवर्तित है।

मिसाल के तौर पर उच्च आय वाले लोगों के लिए, जो 6 करोड़ रुपये कमाते हैं, फिर से, सरलीकृत व्यवस्था के तहत देय कर कम होगा क्योंकि अधिभार दर 39 प्रतिशत कम है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने वालों के लिए अधिभार दर 42.74 प्रतिशत से बहुत अधिक है। यहां तक ​​कि जो करदाता पुरानी कर व्यवस्था के तहत कागजी कार्रवाई और अनुपालन बोझ से बचना चाहते हैं, वे भी नई कर व्यवस्था का पक्ष लेने के लिए बाध्य हैं।

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