Income Tax Return: 31 दिसंबर तक ITR भरने का मौका, नहीं देना होगा इतना जुर्माना

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नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी है ऐसे में जो करदाता किसी वजह से ITR फ़ाइल नहीं कर पाए है। उनके लिए सरकार ने एक और मौका दिया है, जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वे 31 दिसंबर तक अपना ITR भर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मिनिमम राशि भी देनी होगी। जिसकी कीमत 5000 रुपए होगी। वही अगर आप इस बार भी ITR भरने में सफल नहीं होते है तो अगले साल इसका दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी।  

कितनी होती है बिलेटेड फीस:

बता दें कि सरकार ने ITR फाइल करने वालों के लिए समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर  दी है। लेकिन इसके बाद भी जो लोग इस समय भी ITR फाइल नहीं कर पाए हैं उन्हें अब लेट फ़ीस के साथ ITR फाइल करना पड़ेगा। क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर धारा 234F के तहत लेट फीस देनी होती है। बिलेटेड आईटीआर फाइल करने वाले 31 मार्च 2022 तक 5,000 रुपये की पेनल्टी के साथ फाइल कर सकते है। पहले यह जुर्माना राशि 10,000 रुपये हुआ करती थी। लेकिन सरकार ने इसे घटाकर 5,000 रुपये कर दिया है। हालांकि, टैक्सपेयर की कुल आमदनी 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो उसे 1000 रुपये की ही पेनल्टी देनी होगी।

ITR नहीं भरने पर हो सकती है इतने साल की सजा:

जानकारी के मुताबिक़ अगर आयकरदाता ने समय रहते ITR फाइल नहीं किया है। तो  इनकम टैक्स विभाग को अधिकार है कि अनरिपोर्टेड इनकम के 50 फीसदी के बराबर आयकरदाता पर टैक्सपेयर फाइन लगा दे। इसके अलावा अगर विभाग को ऐसा लगता है कि ITR जानबूझ कर नहीं भरा गया है तो उसे 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं टैक्स चोरी की रकम 25 लाख रुपये से कम है तो 3 महीने से लेकर 2 साल के भीतर की जेल होगी।

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