Complaint Against Recovery agents: लोन रिकवरी एजेंट दे रहा धमकी तो यहां करें शिकायत

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नई दिल्ली। क्या आपने बैंक से लोन ​लिया है। बैंक के लोन की किश्त समय पर नहीं चुका पा रहे हैं तो लोन रिकवरी एजेंट फोन करके धमकी दे रहा है। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक तुरंत ही इसकी शिकायत करेें। RBI नियम के मुताबिक, लोन की भरपाई के लिए कोई भी आपको परेशान या धमका नहीं सकता है।

क्या आपके नाम पर किसी ने लोन ले रखा है या अपने खुद के लिए लोन लिया है? अब इसकी रिकवरी के लिए फर्जी एजेंट ने परेशान कर रखा है या धमका रहा है, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। अक्सर लोन लेने के बाद फर्जी रिकवरी एजेंट्स लोन की भरपाई के लिए लोगों की नाक में दम कर देते हैं। उन्हें कई तरह की धमकियां भी देते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है।
अक्सर लोन की भरपाई करने में चुक हो जाने से फर्जी रिकवरी एजेंट्स ग्राहकों को धमकाते है। लेकिन RBI नियम के मुताबिक, लोन की भरपाई के लिए कोई परेशान या धमका नहीं सकता है।

ऐसे करें फर्जी रिकवरी एजेंटस की शिकायत, ये हैं RBI नियम

RBI के नियम के मुताबिक, रिकवरी एजेंट सुबह 8 शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं। साथ ही वो आपको कोई धमकी भी नहीं दे सकते हैं और कोई अपमानजनक मेसेज भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपको किसी भी तरह शारीरिक या मानसिक तौर पर परेशान नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वो उनकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको उनके द्वारा भेजे गए सभी मेसेज और कॉल की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। जिससे आप साबित कर सकें कि उन्होंने आपको परेशान किया है।

आरबीआई या समीप के पुलिस स्टेशन में करें शिकायत

अगर कोई आपको लोन रिकवरी के लिए परेशान करता है तो आप इसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। अगर पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज करने से मना करे तो आप सिविल कोर्ट में उस बैंक के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप उस एजेंट के कालिंग नंबर्स, कॉल रिकॉर्डिंग, SMS या मेसेज को सेव करके रख सकते हैं।

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