Diwali Investment, Small savings schemes: इस दीवाली अगर छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सरकार ने नियमों में राहत दी है। केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सीनियर सीटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSC) सहित कई और छोटी योजनाओ के नियमों में बदलाव किया है।
जानें क्या बदलाव हुए हैं
सरकार ने नए नियमों के तहत सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SSC) के तहत खाता खोलने की अवधि को एक महीने से बढ़ाकर 3 महीने कर दिया है। गजट नोटिफिकिशन के अनुसार कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट की तारीख से तीन महीने के अंदर SCSC के तहत अकाउंट को खोल सकता है। सरकार ने यह नोटिफिकेशन 9 नवंबर को जारी की। बता दें कि मैच्योरिटी की तारीख या एक्सटेंडेड मैच्योरिटी की तारीख पर योजना के लिए तय दर से ब्याज मिलेगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के मामले में खातों को समय से पहले बंद करने को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस योजना को पब्लिक प्रोविडेंट फंड (संशोधन) योजना, 2023 कहा जा सकता है।
नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम नियमों में बदलाव
सरकार ने नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम (National Savings Time Deposit scheme) से जुड़े समय से पहले निकासी के नियमों में बदलाव किया है। यदि कोई व्यक्ति 5 साल की अवधि वाले अकाउंट में डिपोजिट राशि खाता खोलने की तारीख से 4 साल के बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो पोस्ट ऑफिस बचत खाते (Post Office Savings Account) पर लागू दर से ब्याज देय होगा। छोटी बचत योजनाएं वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मैनेज की जाती हैं।
सरकार की 9 तरह की छोटी बचत योजनाएं
वर्तमान में, सरकार 9 तरह की छोटी बचत योजनाएं प्रदान करती है, जिनमें रिकरिंग डिपॉजिट (RD), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट (Mahila Samman Saving Certificate), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), किसान विकास पत्र (KVP) और सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSC) शामिल हैं।