Income tax return: 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तारीख है। रिफंड प्राप्त करने के लिए करदाता को आईटीआर दाखिल करते समय बैंक खाता नंबर देना होगा। ऐसे में अगर आईटीआर गलत बैंक अकाउंट डिटेल के साथ फाइल हो गया तो इसे आसानी से बदल सकते हैं। वित्त वर्ष 2023 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आंतिम तारीख नजदीक है। 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल की जा सकती है। टैक्सपेयर को रिफंड लेने के लिए आईटीआर दाखिल करते समय बैंक खाता नंबर आईटीआर में जोड़ना जरूरी है।
अगर गलत बैंक अकाउंट नंबर दिया है तो रिफंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए घबराने की जरुरत नहीं। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के बाद बैंक और व्यक्तिगत विवरण को बदलने का भी विकल्प दिया है। इसका मतलब है इन गलतियों को सुधारा जा सकता हैं।
ऐसे बदले बैंक अकाउंट डिटेल?
रिफंड री-इश्यू विकल्प चुनने के बाद सही बैंक खाता नंबर जमा करना होता है। जिसके बाद रिफंड मिलता है। सबसे पहले आयकर वेबसाइट पर लॉग इन कर लें। ‘सेवाएं’ पर जाएं और ‘रिफंड री-इश्यू‘ का Option चुनें। इसके बाद ‘Create Refund Re-issue Request’ को Select करें। फिर record का चयन करें जिसके लिए Refunds का अनुरोध जारी किया जाना है। इसके बाद सत्यापित और ईवीसी वाले सभी पूर्व-मान्य बैंक खाते प्रदर्शित होगें। इसके बाद बैंक खाते का चयन करें। जहां रिफंड चाहिए।
पूर्व-सत्यापित बैंक खाता निर्देशित
करदाताओं के पास कोई पूर्व-सत्यापित बैंक खाता नहीं तो उन्हें पूर्व-सत्यापित बैंक खाता निर्देशित किया जाता है। स्क्रीन में, करदाता को बैंक खाते के विवरण दर्ज करने होंगें। जहां वे रिफंड चाहते हैं। अनुरोध सबमिशन के साथ आगे बढ़ने के लिए ‘प्री-वैलिडेट’ बटन पर क्लिक करना होगा। खाते को बैंक द्वारा पूर्व-सत्यापित किए जाने के बाद, बैंक खाते को स्वचालित रूप से रिफंड जारी करने के लिए विचार किया जाएगा। खाता अब ई-फाइलिंग पोर्टल में पूर्व-सत्यापित बैंक खातों के अंतर्गत प्रदर्शित हो जाएगा। इसके अलावा टैक्सपेयर, आयकर ई-फाइलिंग साइट के जरिए टैक्स रिफंड स्थिति की ऑनलाइन जांच कर जानकारी कर सकते हैं।

