Gyanvapi Masjid Case : मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी, अब 4 जुलाई को सुनवाई

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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद में जिला जज की अदालत में 26 मई के बाद आज आगे की सुनवाई हुई जिसमें मुस्लिम पक्ष ने दो घंटे तक अपनी अधूरी दलीलों को जारी रखा. मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की है. मुस्लिम पक्ष की आज दलीलें पूरी हो गयीं हैं और अब हिन्दू पक्ष को अदालत सुनेगी .

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आज की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय यादव ने हिन्दू पक्ष के दावों को पूरी तरह गलत बताया और 1991 के वरशिप एक्ट का हवाला देते हुए अदालत से अनुरोध किया कि केस को रफा दफा किया जाय. दौरान मुलिम पक्ष ने एक बार फिर दावा किया कि मस्जिद परिसर में मिला कथित शिवलिंग फव्वारा है. मुस्लिम पक्ष ने हिन्दू पक्ष की उस मांग का भी विरोध किया कि कमीशन द्वारा मस्जिद परिसर की कराई गयी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कॉपियां उन्हें सौंपी जाय. 27 मई को इस मामले में अदालत ने कहा था कि 30 मई की सुनवाई में  फैसला होगा की रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाय या नहीं।  

बता दें कि हिन्दू महिलाओं की ओर से श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना करने का वाद दायर है जिसे मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट का उल्लंघन बता रहा है. मुकदमा अभी इस बात का है इस वाद को ट्रायल के स्वीकार किया जाय नहीं। दरअसल इस मामले में वाराणसी की सिविल कोर्ट मस्जिद परिसर के लिए कमीशन नियुक्त किया था जिसपर काफी विवाद भी हुआ.

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बहरहाल कमीशन के दौरान मस्जिद परिसर के तालाब से एक कथित शिवलिंग बरामद हुआ जिसके बाद हिन्दू पक्ष ने उस तालाब की खुदाई करके और जांच करवाने की मांग की गयी। यह भी मांग की गयी कि तालाब से मिले शिवलिं की नियमित पूजा अर्चना करने की इजाज़त दी जाय, यह मामला फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में है जिसकी आज सुनवाई हो रही है.

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