–अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए परमबीर सिंह ने दी थी याचिका
–बाॅम्बे हाईकोर्ट में अपील करेंगे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह
मुंबई/नई दिल्ली। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से दायर सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से पूछा कि आपने संबंधित विभाग को पक्ष क्यों नहीं बनाया है? आपने अनुच्छेद 32 के तहत क्यों याचिका दाखिल की है, 226 तहत क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को हाईकोर्ट जाने को कहा। इसके बाद परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। परमबीर सिंह का कहना है कि वह बाॅम्बे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ निष्पक्ष व स्वतंत्र सीबीआई जांच कराने की याचिका दायर की थी जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई। याचिका में परमबीर सिंह ने कोर्ट से मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से उनके तबादले को मनमाना और गैरकानूनी होने का आरोप लगाते हुए इस आदेश को रद्द करने का भी अनुरोध भी किया था। सिंह ने एक अंतरिम राहत के तौर पर अपने तबादला आदेश पर रोक लगाने और राज्य सरकार, केंद्र तथा सीबीआई को देशमुख के आवास की सीसीटीवी फुटेज फौरन कब्जे में लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था।
परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि मामले में अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया? पीठ ने यह भी पूछा है कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को पहले हाईकोर्ट में अपील करने को कहा। इसके बाद परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। परमबीर सिंह का कहना है कि वह इस मामले में बाॅम्बे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

