नई दिल्ली: ऑक्सीजन की किल्लत के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा कि आप से स्थिति नहीं संभल रही तो हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के वितरण के लिए ही नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी कमर कसनी चाहिए।
संभालने होंगे हालात
दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि दिल्ली सरकार को न केवल तरल ऑक्सीजन बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर के वितरण के संबंध में संभालना होगा। कोर्ट ने कहा कि इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वे किस तरह से अस्पतालों या लोगों को O2 की आपूर्ति कर रहे हैं, जिससे कृत्रिम काला बाज़ार चल रहा है।
गिद्ध बनने का समय नहीं
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि यह समय गिद्ध बनने का नहीं है। आक्सीजन रिफिल करने वालों से कहा, ‘‘क्या आप कालाबाजारी से अवगत हैं. क्या यह कोई अच्छा मानवीय कदम है?’’
अपनी शक्ति का करें इस्तेमाल
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास शक्ति है, ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि कोविड-19 रोगियों के लिए प्राणवायु ले जा रहे टैंकरों के आवागमन को बाधित मानव जीवन को खतरे में डालने के समान है। बता दें कि दिल्ली में कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।