श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह जमीन सर्वे मामले को कोर्ट ने किया खारिज

उत्तर प्रदेशश्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह जमीन सर्वे मामले को कोर्ट ने किया खारिज

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश तीर्थनगरी मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन के अमीन सर्वे पर आज शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिला एडीजे षष्ठम की अदालत में आज सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने इसे सुनने योग्य ही नहीं माना। कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ईदगाह के सर्वे की मांग की गई थी। जबकि, ईदगाह पक्ष केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस चाहता था।

जिला जज की में अदालत गए पक्षकार

ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटाने के लिए याचिका डाली थी। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन के जज ने पहले केस के स्थायित्व पर सुनने संबंधी आदेश कर दिया। इस आदेश के खिलाफ पक्षकार जिला जज की अदालत गए। यहां से प्रार्थना.पत्र को सुनवाई के लिए एडीजे षष्ठम की अदालत भेजा गया।

रिवीजन प्रार्थनापत्र कोर्ट ने किया खारिज

एडीजे षष्ठम की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनीं। इसके बाद पक्षकार की तरफ से ईदगाह पर अमीन सर्वे के संबंध में सुनवाई करने की मांग को खारिज कर दिया। अब सिविल जज सीनियर डिवीजन में केस चलने योग्य है या नहीं इस पर बहस होगी। पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनका रिवीजन प्रार्थना.पत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी अदालत इसे खारिज कर चुकी थी। इस पर पक्षकार ने रिवीजन वाद दाखिल किया था।

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