राज्य सरकार की नौकरी में खिलाड़ियों के आरक्षण का रास्ता साफ

उत्तर प्रदेशराज्य सरकार की नौकरी में खिलाड़ियों के आरक्षण का रास्ता साफ

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राज्य सरकार की नौकरी में खिलाड़ियों के आरक्षण का रास्ता साफ

अगर नौकरी पर रहते हुए कोई ग्रुप सी का कर्मचारी पदक लाता है तो उसे दो बार और अगर ग्रुप बी का कोई खिलाड़ी पदक जीतता है तो उसे एक बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की सुविधा मिलेगी।

यूपी के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव काफी लंबे समय से लंबित था, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।

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खिलाड़ियों को अब सीधे ग्रुप बी के पदों के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। इन सीटों में दो प्रतिशत हॉरिजोंटल आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है.

लोक सेवा आयोग के पास अब विभिन्न विभागों के ग्रुप बी के 24 पदों पर अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। ये सीटें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन और बड़े खेल टूर्नामेंटों में भागीदारी के आधार पर सीधे खिलाड़ियों को दी जाएंगी। इनके संबंध में भी नियम अलग से तैयार किए जाएंगे।

यही नहीं जो उम्मीदवार ग्रुप बी के नियमों के तहत नहीं आते हैं, उन्हें भी ग्रुप सी के पदों पर आरक्षित कैटेगरी में 2 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। भर्ती एजेंसी उसी के संबंध में नियमों का मसौदा तैयार करेगी। इसके अलावा, यदि कोई खिलाड़ी पदक जीतता है, तो सरकार आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति की अनुमति देगी। यह ग्रुप सी के कर्मचारियों के करियर में दो बार और ग्रुप बी में भर्ती होने वालों के लिए एक बार है।

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उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस बल में खिलाड़ियों की भर्ती और पदोन्नति के लिए यूपी पुलिस (कुशल खिलाड़ी) भर्ती और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नियम, 2021 को भी मंजूरी दे दी है।

अगर नौकरी पर रहते हुए कोई ग्रुप सी का कर्मचारी पदक लाता है तो उसे दो बार और अगर ग्रुप बी का कोई खिलाड़ी पदक जीतता है तो उसे एक बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की सुविधा मिलेगी।

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