मेरठ। जिले में लापरवाही से वाहन चलाने और ओवर स्पीड वालों की खैर नही है। जो लोग लापरवाही से और ओवर स्पीड वाहन चलाते हैं उन पर अब मेरठ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। इसके लिए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने हर वाहन के लिए अलग-अगल स्पीड के लिए नए आदेश जारी किए है। जिसके तहत अब महानगर की सड़कों पर वाहनों की स्पीड नियंत्रित रहेगी। अगर नियंत्रित स्पीड से अधिक पर वाहन दौड़ाए तो उस पर चालान सीधा घर पहुंचेगा।
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एसएसपी ने ये निर्देश नगर निगम अधिकार क्षेत्र के लिए जारी किए हैं। इनमें बाइक, स्कूटर, स्कूटी, बुलेट व अन्य दो पहिया वाहनों के लिए 20 किमी प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित की गई है। वहीं छह सीटर तक थ्री व्हीलर, टेंपो, ऑटो, की स्पीड भी 20 किमी तक ही रहेगी। इसके आगे सात सीटर वाले ऑटो या इससे अधिक सीट वाले अन्य यात्री वाहन की स्पीड 30 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं पुलिस वाहन और एंबुलेंस के इन नियमों से मुक्त रहेंगे।
एसएसपी ने यह भी निर्देश दिए हैं जो भी इन यातायात के नियमों का उलंघन करेगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सड़कों पर संचालित वाहन की गति सीमा संबंधी आदेश जारी किए हैं। एसएसपी द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम मेरठ क्षेत्र में पड़ने वाले सड़कों पर संचालित वाहनों की अधिकतम सीमा संबंधी आदेश लागू किए हैं। इस आदेश में इन मार्गों के शुरूआत से अंतिम स्थान तक प्रत्येक जगहों पर साइन बोर्ड, प्रतिबंधित स्थानों पर सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा लगाये जा रहे हैं। एंबुलेंस, पुलिस प्रशासन के वाहनों के लिए यह स्पीड लागू नहीं रहेगी।
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