केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला उबर से उनकी मनमानी के लिए मांगा जवाब

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बाजार:- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऑनलाइन कैब की सुविधा देने वाली कम्पनी ओला उबर को एक नोटिस एक नोटिस जारी कर कहा है कि यह दोनो कम्पनी उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार कर उपभोक्ता नियमो का उलंघन कर रही है जो की अनुचित है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला उबर को 15 दिन का समय दिया है और इस विषय पर उनसे इस समय सीमा के भीतर जवाब मांगा है। 
सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने ओला उबर को एक नोटिस भेजा है और 15 दिन के भीतर उनसे उनके व्यवहार को लेकर जवाब मांगा है। ओला उबर को यह नोटिस उपभोक्ताओं से मिली शिकायत के आधार पर भेजा गया है पिछले साल से यह शिकायतें आ रही है कि ओला उबर अपने उपभोक्ताओं के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है।
निधि खरे ने कहा है कि उपभोक्ताओं द्वार विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज है। जैसे समय पर न पहुंचने, बुकिंग के बाद कैब कैमिसिल करने और ड्राइवर द्वारा ऑनलाइन मोड़ में पैसा न लेने के संदर्भ में। इसके साथ ही एक ही मार्ग के लिए अलग अलग शुल्क लेने के लिए। 
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में उपभोक्ताओं द्वारा एक अप्रैल, 2021 से एक मई, 2022 के दौरान ओला के खिलाफ 2,482 शिकायतें दर्ज की गई। वहीं उबर के खिलाफ 770 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इसमे ओला के लिए 54 फीसदी वही उबर के लिए 64 फीसदी शिकायत दर्ज हैं।

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