RBI ने चार सहकारी बैंकों पर लगाया 44 लाख रुपए का जुर्माना

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नई दिल्ली। RBI ने वित्तीय नियमों को कड़ा कर दिया है। इसी के साथ आरबीआई ने ऐसे बैंकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो कि आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन पर अब जुर्माना भी लगाना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में आज भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए चार सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 16 लाख रुपये जुर्माना लगा है।

आरबीआई ने जारी किए निर्देश में कहा कि बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में पात्र राशि को स्थानांतरित करने में विफल रहा और उसे देरी से स्थानांतरित किया गया।

बैंक ने एक अन्य निर्देश में कहा, पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ के निर्देशों का पालन नहीं करने पर 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा। यह निर्धारित समयसीमा के भीतर धोखाधड़ी की सूचना नाबार्ड को देने में भी विफल रहा और देरी से इसकी सूचना दी।

कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ इन बैंकों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वो आरबीआई के नियमों का भलीभांति तरीके से पालन करें।

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