मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड (मास्टरकार्ड) पर 22 जुलाई, 2021 से अपने नेटवर्क पर नए डोमेस्टिक (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड) ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया. पेमेंट सिस्टम डाटा के स्टोरेज को लेकर केंद्रीय बैंक के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
आरबीआई के एक बयान में कहा गया है, “काफी समय बीतने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, एनटिटी द्वारा पेमेंट सिस्टम डाटा के स्टोरेज को लेकर निर्देशों का अनुपालन नहीं करते पाया गया है.”
अप्रैल में, RBI ने अमेरिकन एक्सप्रेस (AMEX) बैंकिंग कॉर्प और डिनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड को डाटा स्टोरेज मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 1 मई से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्ड करने से प्रतिबंधित कर दिया था.
यह आदेश मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों को प्रभावित नहीं करेगा, जो पीएसएस एक्ट के तहत देश में कार्ड नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है.
आरबीआई के अनुसार, मास्टरकार्ड सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह देगा. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 17 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में यह पर्यवेक्षी कार्रवाई की गई है.

