Dream Project Johar University: जौहर यूनिवर्सिटी पर अभी नहीं चलेगा बुलडोज़र

उत्तर प्रदेशDream Project Johar University: जौहर यूनिवर्सिटी पर अभी नहीं चलेगा बुलडोज़र

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Dream Project Johar University: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आज़म को जेल से ज़मानत के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी राहत मिली है, राहत की बात यह है कि अब उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकारी बुलडोज़र फिलहाल नहीं चलेगा, साथ ही आज़म खान की ज़मानत पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लगाई गई शर्त  पर भी रोक लगा दी है।

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शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को पहली नज़र में असंगत बताते हुए कहा कि शर्त दीवानी अदालत के किसी फरमान की तरह लगती है। शीर्ष अदालत ने आजम खान की याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है जिसमें जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित मामले में इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर लगाई गई शर्त को चैलेन्ज किया गया है।

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बता दें कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को गिराने की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज़म खान ने अपनी अर्ज़ी में कहा था कि जमानत देते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लगाई गयी शर्त पर जौहर यूनिवर्सिटी की 13 हेक्टेयर जमीन प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है जिसपर कभी बुलडोज़र चल सकता है। 23 मई को दाखिल इस अर्ज़ी को सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार के सामने रखने को कहा था जिसपर आज यह आदेश आया है।

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