प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल के लिए रवाना किया गया है। वहीं प्रदेश के एडीजी कानून.व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि आज प्रदेश के माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई है। उमेश पाल के अपहरण मामले में आज कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ 1.1 लाख रुपए का जुर्माना तीनों अभियुक्तों पर लगाया गया है। अभियुक्तों में अतीक अहमद, खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं।
अतीक का वकील बोला ऊपरी अदालत में करेंगे अपील
अतीक अहमद को कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद वापस नैनी जेल ले जाया गया। जहां से उसको वापस साबरमती की जेल भेजा गया। अतीक के वकील ने बताया कि वे ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
उमेश पाल की मां बोलीं, अतीक को मिले फांसी
कोर्ट द्वारा अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद उमेश पाल की मां ने कहा कि अतीक जेल से कुछ भी करवा सकता है। मेरे बेटे की हत्या के मामले में उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने अपने परिवार की जान को खतरा जताया है।
उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, हर अपराधी को जेल भेजेंगे
अतीक अहमद पर आए कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बांदा में कहा कि हमारी सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है। हर एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है। हम हर अपराधी को जेल भेजेंगे।