देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 – उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियों का दौर तेज हो चुका है। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर मतदाताओं को वोट के दौरान पूरी सुविधा मिले इसके लिए निर्वाचन आयेाग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। चुनाव डयूटी में लगे कर्मचारियों के लिए मतदान की शुरूआत की जा चुकी है। घर पर वोट डालने वाले दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के नाम मांगे जाने लगे हैं। निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 8540 मतदाता अपने मत का प्रयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर चुके हैं। मतदान देने के दौरान सबसे अधिक परेशानी उन मतदाताओं को होती है जिनका नाम वोटर लिस्ट में तो होता है लेकिन उनके पास वोटर आईडी नहीं होती। लेकिन इसके लिए भी इस बार निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। निर्वाचन आयोग ने ऐेसे 11 प्रकार के पहचान पत्र को मंजूरी दी है। जिसको दिखाकर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर मतदान कर सकंगा। ये 11 पहचान पत्र वोटर कार्ड से अलग होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी निर्देश भेजे गए हैं। वहीं मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर भी पीठासीन अधिकारियों के पास इन 11 पहचान पत्रों की लिस्ट होगी। जिसको देखकर वो मतदान करा सकेंगें।
वैसे तो प्रदेश में अब तक शत प्रतिशत वोटर पहचान पत्र दिए जाने की बात निर्वाचन आयोग द्वारा कही जा रही है। लेकिन वोटर कार्ड दिए जाने के बाद भी किसी का खो जाता है या फिर मतदान के दिन उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे में मतदान के दिन मतदाता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस 11 प्रकार के पहचान पत्र को दिखाकर लोग अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी मतदाता के पास वोटर पहचान पत्र नहीं हैं और वो इन 11 पहचान पत्रों में किसी एक को दिखाता है तो उसको मतदान करने से न रोका जाए। उसको मतदान का अधिकार दिया जाए। ये 11 पहचान पत्र निम्न हैं।
बैंक डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
आधार कार्ड
फोटो लगा पेंशन कागजात
सरकारी या प्राइवेट कार्यालय के कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हेल्थ बीमा कार्ड
एनपीआर का जारी कार्ड
मनरेगा कार्ड
पैन कार्ड
सांसद- विधायकों द्वारा बनाया गया आईकार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट इत्यादी।
वैकल्पिक दस्तावेज –

