depo 25 bonus 25 to 5x Daftar SBOBET

Supreme Court: सांसदी-विधायकी खत्म होने के खिलाफ याचिका दायर कर की यह मांग

नेशनलSupreme Court: सांसदी-विधायकी खत्म होने के खिलाफ याचिका दायर कर की यह...

Date:

नई दिल्ली। मोदी सरनेम पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट की ओर से सजा सुनाई गई और इसके ठीक अगले दिन उन्हें लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब आज शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। जिसमें मांग की गई है कि विधायी संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों को दोषी पाए जाने के बाद उन्हें अपने आप ही अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

ये है याचिका में मांग

सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में लोक प्रतिनिधि कानून की धारा 8 (3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। जिसके तहत किसी भी मामले में कोर्ट द्वारा दोषी पाए गए जनप्रतिनिधि की विधायी संस्थान से सदस्यता अपने आप ही खत्म हो जाती है।

ऐसे गई राहुल गांधी की सदस्यता

लोक-प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के मुताबिक, अगर किसी नेता को दो साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसे सजा होने के दिन से उसकी अवधि पूरी होने के बाद आगे छह वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है। अगर कोई विधायक या सांसद है तो सजा होने पर वह अयोग्य ठहरा दिया जाता है। उसे अपनी विधायकी या सांसदी छोड़नी पड़ती है।

इसी नियम के तहत राहुल की सदस्यता चली गई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कहते हैं कि सूरत की जिस अदालत ने राहुल को सजा सुनाई है, उस अदालत ने राहुल को फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए एक महीने का समय दिया है। तब तक राहुल की सजा पर रोक है, मतलब वह इस दौरान जेल जाने से बचे रहेंगे।

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

अखिलेश ने कन्नौज से दाखिल किया नामांकन

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार की मौजूदगी...

तेल को तरस सकती है दुनिया

ईरान-इजरायल संघर्ष पर विश्लेषकों का कहना है कि अगर...

राहुल जी! ये तो वायनाड से धोखेबाज़ी होगी

अमित बिश्नोईजैसे ही केरल के वायनाड में मतदान समाप्त...

जोमैटो पर खाना मंगाना हुआ मंहगा

फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने ग्राहकों के लिए प्लेटफॉर्म...