सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामला
लखनऊ। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि कटआफ ६० से ६५ ही रहेगा। इस फैसले के साथ यूपी सरकार को भी राहत मिल गयी है क्योकि यूपी सरकार ने कटआफ ६० से ६५ ही रखा था। सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि नये कट आफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गये शिक्षामित्रों को एक और मौका मिलेगा। इस फैसले से अब कुल ६७८६७ अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इनमें से ३१,२७७ पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। अब ३७,३३९ पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब बचे हुए ३७ हजार से अधिक पदों पर भर्ती जल्द हो सकेगी। यूपी में लगभग दो वर्षों से प्राथमिक स्कूलों की ६९००० सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे है। शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल ४५,३५७ शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से ८,०१८ शिक्षामित्र ६०-६५ प्रतिशत के साथ पास हुए लेकिन इसका कोई डाटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र ४०-४५ के कटऑफ पर पास हुए।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि इससे बेसिक शिक्षा परिषद में ६९ हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बाकी बचे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों को एक और मौका देने का भी स्वागत किया।

