योगी सरकार ने वापस लिये महामारी एक्ट में दर्ज 3 लाख मुकदमे

उत्तर प्रदेशयोगी सरकार ने वापस लिये महामारी एक्ट में दर्ज 3 लाख मुकदमे

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योगी सरकार ने वापस लिये महामारी एक्ट में दर्ज 3 लाख मुकदमे

कोरोना काल में दर्ज मुकदमों को लेकर लोगों को मिली बड़ी राहत

लखनऊ। कोरोना संक्रमण काल में महामारी एक्ट का उल्लंघन करने पर प्रदेश में सख्त कार्रवाई की गयी थी। उस दौरान लगभग 3 लाख मुकदमे दर्ज किये गये थे। अब यूपी सरकार ने इस मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया है।

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये यूपी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए महामारी एक्ट का पालन करना सुनिश्चित किया था। इस दौरान महामारी एक्ट का उल्लंघन करने वाले लोगों पर बड़ी संख्या में मुकदमें दर्ज हुए थे। इन मुकदमों को लेकर प्रदेश की जनता परेशान थी। अब सीएम योगी आदित्नाथ ने कोरोना काल के दौरान लोगों पर महामारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया है। योगी सरकार ने गजट जारी कर कोविड काल में दर्ज तीन लाख मुकदमें वापस ले लिये हैं। किसी सरकार का इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे वापस लेना भी योगी सरकार के कार्यकाल का रिकार्ड है।

कोरोना से हुई अपने की मौत तो सहायता पाने को ऐस करें आवेदन
कोविड-19 संक्रमण के कारण प्रदेश में 22, 898 लोगों की मौत हुई थी। इन सभी मृतकों के परिवार को सहायता राशि के रूप में 50-50 हजार रुपये देने का ऐलान किया गया था। अब अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने सहायता पाने के लिये आवेदन की स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिवार वाले उनके मूल जिले में आवेदन कर सहायता राशि पा सकते हैं। टेस्ट रिपोर्ट में दर्ज पते के अनुसार ही मृत व्यक्तियों की जिलेवार सूची तैयार की गयी है। उस सूची के आधार पर ही परिवारजन आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी मृतक का टेस्ट किसी और जिले में हुआ लेकिन वो किसी अन्य जिले का मूलनिवासी है तो उसका प्रकरण मूल निवास के जिले में स्थानांतरित किया जायेगा। सहायता राशि प्रदान करने के लिये जिले के डीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

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