Lakhimpur Kheri Violence Case: केंद्रीय गृहराज्य मंत्री टेनी के बेटे को हाईकोर्ट से झटका,खारिज हुई जमानत

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लखनऊ। लखीमपुर खीरी में हुई तिकुनिया हिंसा मामले में मंत्री पुत्र आशीष मिश्र को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंत्री पुत्र आशीष मिश्र की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया है। बता दें कि अभियुक्त के बाद  सरकार और पीड़ित पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 15 जुलाई को ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसको आज सुनाया गया। 

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड मामले में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए ही अब आशीष मिश्र को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित कर दिया। इससे मंत्री पुत्र और उसके पिता केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा को तगड़ा झटका लगा है।

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